सीओ की गाडी पर फायरिंग के आरोपी को पांच साल की सजा
धौलपुर। धौलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने धौलपुर में सीओ सिटी की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग और पथराव के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस आठ साल पुराने मामले में आरोपी को पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 27 मार्च 2018 की सुबह तत्कालीन सीओ सिटी पुलिस टीम के साथ अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गश्त पर थे। तभी धौलपुर के जलदाय विभाग चौराहे के पास अवैध बजरी निकालने वालों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया था। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने दिनेश पुत्र गब्बर सिंह, महेश पुत्र राम अख्तियार और वीरेंद्र उर्फ वीर पुत्र रामोतार के खिलाफ चालान पेश किया था। धौलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल सैनी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिनेश पुत्र गब्बर सिंह को पांच साल की सजा सुनाई। अदालत के आरोपी को दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि इस चर्चित मामले में एक अन्य आरोपी महेश को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीर की मौत हो चुकी है।
सीओ की गाडी पर फायरिंग के आरोपी को पांच साल की सजा










