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नाबालिग की अपहरण कर जघन्य हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

नाबालिग की अपहरण कर जघन्य हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

धौलपुर,31 अक्टूबर। मनियां थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर जघन्य हत्या करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी को अपहरण कर जघन्य हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार द्वारा बताया गया कि मुल्जिम राकेश कुमार निवासी धोबी मोहल्ला मनियां नाबालिग को बहला फुसला के अपहरण कर ले गया और बसई नबाव रोड मनियां स्थित गैस एजेंसी के पास एक खेत में गला दबाकर जघन्य हत्या को अंजाम दिया। जिसकी रिपोर्ट मनियां थाना में नाबालिग मृतक के पिता द्वारा कराई। मनियां थाना द्वारा जांच एवं अनुसंधान किया गया। पुलिस के अनुसंधान में जांच के दौरान ये सामने आया कि मुल्जिम नाबालिग मृतक को अपने साथ ले गया जिसकी पुष्टि गैस एजेंसी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुई । प्रकरण में मनियां थाना द्वारा जांच एवं अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया जिसका विचारण अपर जिला एवं शेषन न्यायलय में हुआ । न्यायालय में विचारण के समय साक्षियों द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई । प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं साक्षियों द्वारा पुष्टि होने पर मुल्जिम राकेश कुमार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश गोपाल सैनी ने अपहरण कर जघन्य हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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